रायपुर:- जिला प्रशासन की तरफ से छूट की शर्तों में उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान किया है। रायपुर कलेक्टर ने आदेश दिया है कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या चेहरा नहीं ढका तो 100 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।
वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी 100 रुपये फाइन देना होगा।
सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने पर 200 रुपया प्रति व्यक्ति दंड दिया जायेगा।
बाइक या स्कूटी पर एक से ज्यादा व्यक्ति के बैठने पर 200 रुपया, कार या फोर व्हीलर में दो व्यक्ति से ज्यादा की सवारी पर 200 रुपये का जुर्माना देना होगा। कार या फोर व्हीलर में ड्राइवर के अलावे एक व्यक्ति पीछे बैठ सकता है
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