बिलासपुर हाईकोर्ट ने लगाई सीजी पुलिस भर्ती में रोक,,जानिए क्यों
छत्तीसगढ़ में मंगलवार की बड़ी खबर सामने आई है। इसे सुनकर युवाओं में निराशा है। दरअसल, आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 


भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थी। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता बेदराम टंडन द्वारा दायर की गई याचिका के मुताबिक, यह आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला है। इसके तहत राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन दिया था।

कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र

 राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किये गए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था। 

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