केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से देश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन में ढील देने और सभी जरूरी इंडस्ट्री-कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी है. इसके लिए बुधवार को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं.पीएम मोदी ने मंगलवार के अपने संबोधन में इसका ऐलान भी किया था. यह उन्हीं इलाकों में होगा जहां कोरोना पर अंकुश है और लोग लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हों.
- पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा।
- पब्लिक प्लेस वर्क प्लेस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के इंचार्ज की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए।
- किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस के मैनेजर को 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा करने की इजाजत नहीं होगी।
- शादी या अंतिम संस्कार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निर्देश मान्य होगा।
- पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा।
- शराब गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
ये सुविधाएं 3 मई तक बंद
सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर बंद रहेंगी।
यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही सुरक्षा कारणों को छोड़कर बंद रहेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी।
मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।
मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा।
सभी तरह के एजुकेशन ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे।
जिन्हें इजाजत मिली हुई है उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी।
यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही सुरक्षा कारणों को छोड़कर बंद रहेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी।
मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।
मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा।
सभी तरह के एजुकेशन ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे।
जिन्हें इजाजत मिली हुई है उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी।
- जिन्हें इजाजत मिली हुई है उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी।
- ऑटो रिक्शा साइकिल रिक्शा टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी।
- सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्वीमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्कए थिएटर बार ऑडिटोरियम असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी।
- सभी तरह के सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन अकादमिक सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।
- आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा।
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