बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन में राज्य सरकार ने शराब बिक्री पर 3 मई तक रोक लगा दी है। इससे पहले कोर्ट ने शराब दुकानों को खोलने के लिए बनी बेवरेज कारपारेशन की कमेटी को भंग कर दिया था।
सरकार ने शराब बिक्री पर पहले 20 अप्रैल तक रोक लगाई थी। इसके साथ ही जूम एप से सरकारी काम और कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी रोक लगा दी गई है।
जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी की विशेष खंडपीठ ने बेवरेज कमेटी को निरस्त किया था। साथ ही सरकार को इसपर उचित निर्णय लेने अदेश दिया था। इसके पालन में शुक्रवार को राज्य शासन ने प्रदेश में शराब बिक्री पर 3 मई तक रोक लगा दी है।
ममता शर्मा ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से याचिका दायर कर शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी।
सरकार ने शराब बिक्री पर पहले 20 अप्रैल तक रोक लगाई थी। इसके साथ ही जूम एप से सरकारी काम और कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी रोक लगा दी गई है।
जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस गौतम भादुड़ी की विशेष खंडपीठ ने बेवरेज कमेटी को निरस्त किया था। साथ ही सरकार को इसपर उचित निर्णय लेने अदेश दिया था। इसके पालन में शुक्रवार को राज्य शासन ने प्रदेश में शराब बिक्री पर 3 मई तक रोक लगा दी है।
ममता शर्मा ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से याचिका दायर कर शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी।
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