रायगढ़ -- कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा जिले में दिनांक 31.03.2020 तक लॉकडाउन किए जाने की घोषणा की गई है तथा जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों की आवाजाही सभी क्षेत्रों में पूर्णत: प्रतिबंधित है।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपने साथ रखें पहचान पत्र
आज दिनांक 24.03.2020 से शहर के अंदर व शहर से बाहर जाने वाले मार्गों में नाकेबंदी कर तथा चेकप्वाइंट बनाकर पुलिस टीम द्वारा आने-जाने वालों की सघन चेकिंग की जावेगी

ऐसे में असुविधा से बचने के लिए बैंक, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप कर्मचारी, मीडियाकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपना पहचान पत्र (आई कार्ड) दिखावें...!!
इस दौरान अनावश्यक घूमते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपने साथ रखें पहचान पत्र
आज दिनांक 24.03.2020 से शहर के अंदर व शहर से बाहर जाने वाले मार्गों में नाकेबंदी कर तथा चेकप्वाइंट बनाकर पुलिस टीम द्वारा आने-जाने वालों की सघन चेकिंग की जावेगी
ऐसे में असुविधा से बचने के लिए बैंक, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप कर्मचारी, मीडियाकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपना पहचान पत्र (आई कार्ड) दिखावें...!!
इस दौरान अनावश्यक घूमते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
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